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एससी/एसटी आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ जैसी व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर एससी/एसटी आरक्षण में आय-आधारित प्राथमिकता या ‘क्रीमी लेयर’ जैसी व्यवस्था लागू करने की याचिका पर जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ जैसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। याचिका में सुझाव दिया गया है कि आरक्षण के लाभ आय के आधार पर प्राथमिकता देते हुए वितरित किए जाएं, ताकि वास्तव में जरूरतमंद वर्ग को इसका लाभ मिल सके।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था में आरक्षण के लाभ अक्सर उन्हीं परिवारों तक सीमित रह जाते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत सशक्त हो चुके हैं। इससे गरीब और पिछड़े वर्ग के अन्य लोग वंचित रह जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए आय-आधारित प्राथमिकता तंत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण में पहले से ही ‘क्रीमी लेयर’ की अवधारणा लागू है, जिसके तहत आय सीमा से ऊपर के परिवारों को आरक्षण लाभ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि एससी/एसटी आरक्षण में भी इसी तरह की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल यह केवल प्रारंभिक सुनवाई का चरण है और अंतिम निर्णय विस्तृत बहस के बाद ही होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की व्यवस्था लागू होती है तो आरक्षण नीति की दिशा और स्वरूप में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह मामला सामाजिक न्याय और समान अवसर की बहस को एक नए चरण में ले जा सकता है।

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