विधानसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी, वरुणा सीट से चुनाव पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को वरुणा सीट से 2023 चुनाव चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में भ्रष्ट आचरण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर 2025) को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को नोटिस जारी करते हुए उनकी वरुणा विधानसभा सीट से 2023 में हुई जीत पर सवाल उठाने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका के. शंकरा नामक व्यक्ति ने दायर की है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि सिद्धारमैया ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्ट आचरण का सहारा लिया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, “नोटिस जारी किया जाए।” कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस याचिका पर आधिकारिक जवाब दाखिल करने को कहा है।
याचिकाकर्ता के. शंकरा ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 अप्रैल के उस आदेश के खिलाफ दायर की है, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं हैं जो सिद्धारमैया की जीत को अवैध ठहराते हों।
और पढ़ें: ज़रूरत पड़ने पर सहयोगी, न पड़ने पर अनदेखी: नई अमेरिकी रणनीति में भारत की चुनौती
हालांकि, याचिकाकर्ता का आरोप है कि सिद्धारमैया ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं का प्रयोग किया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव प्रचार अवधि के दौरान कई अनियमितताएं हुईं, जिन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना इस मामले को नई दिशा देता है और इससे कर्नाटक की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। अगर अदालत याचिका पर विस्तृत सुनवाई करती है, तो यह राज्य की राजनीतिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है।
मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से आने वाला जवाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
और पढ़ें: संसद में वंदे मातरम् बहस पर राहुल गांधी का चार शब्दों का जवाब