पीएम मोदी, आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून: इंदौर के कार्टूनिस्ट को गिरफ्तारी से पूर्ण सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को पीएम मोदी और आरएसएस पर ‘आपत्तिजनक’ पोस्ट के मामले में गिरफ्तारी से स्थायी सुरक्षा दी। मालवीय ने अदालत में माफी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर ‘आपत्तिजनक’ कार्टून साझा करने के मामले में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को अब पूर्ण सुरक्षा में बदल दिया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत को “पूर्ण” (Absolute) कर दिया जाएगा, क्योंकि कार्टूनिस्ट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि माफी के बाद अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं रहेगी।
हेमंत मालवीय पर आरोप था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे कार्टून पोस्ट किए जो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक माने गए। इस मामले को लेकर पहले उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगता है तो उसे गिरफ्तारी के खतरे से नहीं गुजरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मालवीय को अब स्थायी राहत मिल गई है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी समुदाय या व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचे।