×
 

बीपीसीएल एथेनॉल आवंटन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया, 20% ब्लेंडिंग लक्ष्य पर सरकार अडिग

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीसीएल एथेनॉल आवंटन विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य पर कोई बदलाव नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और केंद्र सरकार के बीच एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई की और अगले आदेश तक यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का निर्देश दिया। इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने अदालत को बताया कि सरकार पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

यह विवाद कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें 2025–26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे। बीपीसीएल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि प्रक्रिया दोबारा खोलने से केंद्र की राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग योजना के क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का रुख क्यों नहीं किया। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि संबंधित अवधि के एथेनॉल आपूर्ति अनुबंध अक्टूबर 2025 में ही अंतिम रूप ले चुके हैं।

और पढ़ें: ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर रचा इतिहास, 88 साल बाद पिछड़कर जीता विश्व कप नॉकआउट मुकाबला

अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि देश के कई उच्च न्यायालयों में इसी तरह के मामले लंबित हैं और यदि अलग-अलग फैसले आते हैं तो नीति के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने मामलों को एक साथ जोड़ने के लिए ट्रांसफर याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी।

हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह केवल मामले को टालने की कोशिश है।

वेंकटरमणि ने कहा कि एथेनॉल आपूर्ति का नया अनुबंध अक्टूबर में होना है, इसलिए समय पर निर्णय जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

सुनवाई के बाद अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि सरकार की 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा।

और पढ़ें: डांस बारों पर सख्ती की तैयारी, महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस अधिनियम में संशोधन करेगी

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share