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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों पर कथित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सशस्त्र बलों पर कथित टिप्पणी मामले में चल रही आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ कई आपराधिक मानहानि शिकायतें दर्ज की गई थीं।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानहानि के ऐसे मामलों में संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

राहुल गांधी के वकीलों ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है और इसे आपराधिक मानहानि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की शिकायतें नेताओं को चुप कराने और राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए दायर की जाती हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल निचली अदालतों में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल अंतरिम राहत है और अंतिम सुनवाई के बाद ही मामले का निपटारा होगा।

यह फैसला राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में वह कई कानूनी विवादों का सामना कर चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह आदेश राजनीतिक विमर्श में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करेगा और भविष्य में इस तरह के मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को दिशा देगा।

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