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पश्चिम बंगाल की नई ओबीसी सूची पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें हाईकोर्ट द्वारा नई ओबीसी सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर रोक को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई निर्धारित की है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य की नई अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर लगाए गए स्थगन आदेश को चुनौती दी है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी सूची में नए वर्गों को जोड़ने और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के आधार पर सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि सूची के पुनर्निर्धारण में उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता का पालन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि यह रोक संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत दी गई आरक्षण व्यवस्था के उल्लंघन के समान है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान देने की अनुमति देता है। सरकार का यह भी कहना है कि इस रोक के कारण राज्य की सामाजिक न्याय योजनाओं और लाभार्थियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

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अब सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगा, जो केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह फैसला आरक्षण नीति और राज्यों की अधिकार सीमाओं को लेकर एक बड़ी दिशा तय कर सकता है।

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