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₹4840 करोड़ जमा करने के बाद जेन स्ट्रीट को ट्रेडिंग की इजाज़त मिली: SEBI

सेबी (SEBI) ने अमेरिकी हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को ₹4840 करोड़ जमा करने के बाद भारत में फिर से ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति दी है। यह कदम अंतरिम आदेश में लगाए गए प्रतिबंधों के हटने के बाद आया है।

भारतीय पूंजी बाजार नियामक संस्था सेबी (SEBI) ने अमेरिकी हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट को फिर से ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति तब दी गई जब कंपनी ने ₹4843.57 करोड़ (लगभग $567 मिलियन) एक एस्क्रो खाते में जमा किए, जिसकी जानकारी रॉयटर्स को दो विश्वसनीय सूत्रों से मिली।

रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने शुक्रवार को जेन स्ट्रीट को एक ईमेल भेजा, जिसमें बताया गया कि धनराशि जमा होने के बाद उसके अंतरिम आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं रहेंगे। जेन स्ट्रीट ने बीते सप्ताह इस बड़ी धनराशि को एस्क्रो खाते में स्थानांतरित किया, जिस पर सेबी के पक्ष में लियन मार्क किया गया है।

सेबी ने कहा, "अंतरिम आदेश के अनुपालन में ₹4,843.57 करोड़ की राशि एस्क्रो खाते में जमा की गई है।" इसके साथ ही जेन स्ट्रीट ने निवेदन किया कि जमा राशि के बाद कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाए और सेबी इस संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी करे। हालांकि, सेबी ने स्पष्ट किया कि यह अनुरोध फिलहाल उसके द्वारा विचाराधीन है।

सेबी ने लगाया था प्रतिबंध

ज्ञात हो कि 3 जुलाई को सेबी ने जेन स्ट्रीट पर भारतीय शेयर बाजार में व्यापार पर रोक लगाई थी। सेबी का आरोप था कि फर्म ने निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में हेरफेर किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि जेन स्ट्रीट ने सुबह के व्यापार के समय बैंक निफ्टी इंडेक्स के घटकों को बड़ी मात्रा में खरीदा और साथ ही इंडेक्स ऑप्शंस में बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई, जिससे इंडेक्स को कृत्रिम रूप से प्रभावित किया गया।

इसके बाद सेबी ने कंपनी से ₹4840 करोड़ की राशि जमा करने को कहा था ताकि उसे फिर से ट्रेडिंग की अनुमति मिल सके। अब जब यह राशि जमा कर दी गई है, तो जेन स्ट्रीट को भारतीय शेयर बाजार में वापसी का रास्ता मिल गया है।

फिलहाल, सेबी इस मामले की गहन जांच कर रही है और संभावना है कि फर्म की अन्य एक्सचेंजों में गतिविधियों की भी समीक्षा की जाएगी।

 
 
 
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