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शिमला: स्थानीय निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा करने के डीएम के आदेश

शिमला में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर डीएम ने लाइसेंसी हथियार जमा करने के आदेश दिए हैं। राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में जिला प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार निर्धारित समय सीमा के भीतर निकटतम पुलिस थानों या अधिकृत स्थानों पर जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश 28 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। यह कदम राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद उठाया गया है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

प्रशासन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या हिंसा की संभावना को रोकने के लिए हथियारों का जमा होना आवश्यक माना गया है।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय के भीतर अपने हथियार जमा कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकारियों के अनुसार, चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस बल को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

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