त्रिपुरा के पश्चिम जिले में 5 सितंबर से शुरू होगा SIR, 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
त्रिपुरा के पश्चिम जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 5 सितंबर से शुरू होगा। प्रशासन के अनुसार अंतिम सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
त्रिपुरा के पश्चिम जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 5 सितंबर से शुरू होगा। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को साफ, सटीक और अद्यतन बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार, एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
एसआईआर शुरू होने से पहले पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर विशाल कुमार ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान से सभी संबंधित पक्षों को लाभ मिलेगा और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मतदान के योग्य सभी भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में बने रहें।
विशाल कुमार ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपात्र मतदाताओं, फर्जी नामों और दोहराए गए नामों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी कवायद का उद्देश्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है, जो साफ और सटीक हो।
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पुनरीक्षण के दौरान बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) मतदाताओं को आवश्यक फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। वे मतदाताओं के सत्यापन और नामांकन की प्रक्रिया में भी सहायता करेंगे। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसे आम लोगों की जांच और समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रारूप सूची जारी होने के बाद पात्र मतदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन मामलों पर सुनवाई होगी। इसके बाद प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की जांच कर उनका निपटारा किया जाएगा और फिर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सभी पक्षों से पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागी और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो।
प्रशासन के मुताबिक, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं का सही विवरण सुनिश्चित करना और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत गलत, फर्जी, दोहराए गए या अपात्र नामों को हटाना है।
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