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सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला: भाई ने 21 पुलिसकर्मियों की बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सोहराबुद्दीन शेख के छोटे भाई ने 2005 एनकाउंटर मामले में 21 पुलिसकर्मियों समेत 22 आरोपियों की बरी को बरकरार रखने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

दिवंगत सोहराबुद्दीन शेख के छोटे भाई ने वर्ष 2005 के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने मामले के 22 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा था।

याचिका में विशेष रूप से 21 पुलिसकर्मियों के बरी होने को चुनौती दी गई है। ये पुलिसकर्मी गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से जुड़े थे। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मामले में आरोपियों की बरी को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

सोहराबुद्दीन शेख की वर्ष 2005 में एक कथित मुठभेड़ में मौत हुई थी। इस मामले ने उस समय देशभर में काफी राजनीतिक और कानूनी विवाद पैदा किया था। बाद में मामले की जांच और सुनवाई लंबे समय तक चली।

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मामले में पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों पर सोहराबुद्दीन शेख की कथित फर्जी मुठभेड़ में भूमिका होने के आरोप लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विभिन्न साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने पेश किए गए थे।

बाद में विशेष अदालत ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी आरोपियों की बरी को बरकरार रखा।

अब मृतक के भाई ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद अब इस मामले की कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर आगे बढ़ेगी। शीर्ष अदालत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले और मामले से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर सकती है।

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