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राज्यपाल की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट की राय बढ़ा रही भ्रम, राजनीतिक वास्तविकताओं की अनदेखी से विवाद गहराने की आशंका

सुप्रीम कोर्ट की राय में राज्यपाल की भूमिका पर स्पष्टता नहीं दिखी। राजनीतिक तनाव और व्यावहारिक स्थितियों की अनदेखी से राज्यों और राज्यपालों के बीच टकराव और भ्रम बढ़ने की आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों की भूमिका और अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा को लेकर व्यक्त की गई राय ने विवाद को सुलझाने के बजाय और अधिक भ्रम पैदा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश बनने के तुरंत बाद एक कार्यक्रम में जस्टिस बी. आर. गवई ने कहा था कि न्यायपालिका केवल कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्णय नहीं कर सकती, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हालिया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अदालत की राय इन वास्तविकताओं को नजरअंदाज करती दिखती है।

अदालत ने कहा कि संविधान विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच संवाद की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जो संतुलन और जांच का प्रभावी माध्यम है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा राजनीतिक माहौल में यह संवाद वास्तव में संभव है? जब राजनीतिक तनाव चरम पर है—जहां एक राज्यपाल विधानसभा में पारंपरिक अभिभाषण छोड़कर बाहर निकल गया और एक मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया—ऐसे में संवाद की उम्मीद कितनी वास्तविक है?

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की लिखित भाषा के आधार पर व्याख्या की, लेकिन यह ध्यान नहीं दिया कि राज्यपाल अपने विवेक से किसी राज्य के कानून निर्माण तथा नीति-निर्धारण को रोकने की क्षमता रखते हैं। राज्यपालों द्वारा विधेयकों को लंबित रखना या उन्हें वापस भेजना कई राज्यों में लगातार टकराव का विषय रहा है।

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कानून विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट की राय अस्पष्ट है और इससे भविष्य में संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच अधिक टकराव और भ्रम पैदा हो सकता है। अदालत का यह मान लेना कि संवाद स्वतः और सुचारू रूप से चलता रहेगा, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अत्यधिक आशावादी लगता है।

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