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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी। यह पर्यावरण को कम प्रदूषण वाला विकल्प प्रदान करेगा।

दीवाली 2025 के अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। यह निर्णय दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन पटाखों के उपयोग को समर्थन देने के कुछ दिन बाद आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों का उद्देश्य पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण फैलाना है। यह कदम वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। ग्रीन पटाखों में धुआँ और हानिकारक रसायनों की मात्रा पारंपरिक पटाखों की तुलना में बहुत कम होती है।

दिल्ली सरकार ने पहले ही ग्रीन पटाखों को उत्सव के दौरान उपयोग के लिए मान्यता दे दी थी और इसके साथ ही इन्हें बाजार में उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब इनके खरीद और जलाने पर कानूनी रोक नहीं रहेगी।

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विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों के प्रयोग से दीपावली के समय वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। यह कदम विशेष रूप से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों में दीवाली के समय वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रीन पटाखों का उपयोग जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करें। इसके अलावा, पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रीन पटाखों के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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