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हरिद्वार मंदिर में रिसीवर नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें हरिद्वार मंदिर में रिसीवर नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसे अग्रिम जमानत सुनवाई के दौरान जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें हरिद्वार के एक मंदिर में रिसीवर नियुक्त किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश एक आपराधिक मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया के दायरे से बाहर है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अग्रिम जमानत याचिका का उद्देश्य केवल आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण देना होता है, न कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े किसी प्रशासनिक आदेश को जारी करना। उनका कहना है कि यह आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से परे है, बल्कि धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप का भी संकेत देता है।

मामले से जुड़े पक्षों का कहना है कि मंदिर में रिसीवर नियुक्त करने का फैसला मंदिर के प्रबंधन और संपत्ति से जुड़े विवादों को प्रभावित कर सकता है। इससे न केवल मंदिर के प्रशासन पर असर पड़ेगा, बल्कि श्रद्धालुओं के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे भी खड़े हो सकते हैं।

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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई यह तय करेगी कि क्या निचली अदालतें अग्रिम जमानत जैसे मामलों में इस तरह के व्यापक आदेश जारी कर सकती हैं या नहीं। यह मामला न्यायिक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं और धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप की वैधता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है।

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