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यूएपीए आरोपी को पासपोर्ट दोबारा जारी करने का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा—प्रक्रियात्मक सुरक्षा बाधा न बने

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए आरोपी को पासपोर्ट दोबारा जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा नियम नागरिकों की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के अधिकारों में बाधा नहीं बनने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोपी एक व्यक्ति का पासपोर्ट दोबारा जारी करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जब प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय कठोर बाधाओं में बदल जाते हैं, तो राज्य की शक्ति और व्यक्ति की गरिमा के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। इससे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की मूल भावना खतरे में पड़ जाती है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी नागरिक को देश के भीतर और बाहर आने-जाने, यात्रा करने, आजीविका के अवसर तलाशने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अहम हिस्सा है। यह अधिकार कानून के अधीन जरूर है, लेकिन इसे मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता।

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इस मामले में यूएपीए के तहत आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट लंबित मामलों का हवाला देकर नवीनीकरण नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब तक किसी अदालत द्वारा यात्रा पर रोक नहीं लगाई गई हो या कानून के तहत स्पष्ट प्रतिबंध न हो, तब तक पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता।

पीठ ने यह भी कहा कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें लागू करते समय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रक्रियात्मक नियमों का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन्हें निष्प्रभावी बनाना।

इस फैसले को नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि आरोप मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित अंकुश नहीं लगाया जा सकता।

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