सुप्रीम कोर्ट का आदेश: संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश, नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नरसिम्हा और चंदुरकर की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित किए।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले की मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश पारित करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल मामले की आगे सुनवाई होने तक वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को यथास्थिति का सख्ती से पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की नई कार्रवाई या निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
यह मामला स्थानीय स्तर पर मस्जिद की भूमि और उससे जुड़े विवाद से संबंधित है, जिसे लेकर पहले निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय करने तक रोक लगा दी है।
अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है, ताकि विस्तृत सुनवाई के दौरान तथ्य और सबूत सामने रखे जा सकें। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम संवेदनशील धार्मिक विवादों में संतुलन बनाए रखने और किसी भी संभावित तनाव को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यथास्थिति बनाए रखने का यह आदेश दोनों पक्षों को तत्काल राहत देता है और मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।