आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु मंत्री आई. पेरियासामी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्री आई. पेरियासामी को राहत दी, हाईकोर्ट का डिस्चार्ज रद्द करने का आदेश रोका। मंत्री ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया; अंतिम सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री आई. पेरियासामी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले में डिस्चार्ज रद्द कर दिया गया था। अब इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होगी।
आई. पेरियासामी पर 1996 से 2001 के बीच कर रिटर्न में गड़बड़ी और संपत्ति में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। मंत्री ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का परिणाम है और उनके व उनके परिवार पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत और बदले की भावना से प्रेरित हैं।
उन्होंने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि इसी तरह का एक और मामला पहले भी उनके खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें राहत मिल चुकी है। पेरियासामी का कहना है कि ये सभी मुकदमे उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है और केंद्र तथा राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, पेरियासामी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक रहेगी।
यह मामला राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं।
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