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सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की संवैधानिक वैधता की जांच का किया निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्णय लिया है। इस मामले की सुनवाई की बेंच की अध्यक्षता न्यायाधीश जे.बी. पार्दीवाला ने की। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्रीय सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है, जिसे वित्त मंत्रालय के माध्यम से पेश किया जाएगा।

यह कदम असीम जूनजा द्वारा दायर याचिका के आधार पर उठाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि STT के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठता है और इसे लेकर न्यायालय से स्पष्टता की आवश्यकता है। याचिका में कहा गया है कि STT के कारण निवेशकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है और यह कुछ मामलों में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना उत्तर और तर्क प्रस्तुत करे, ताकि न्यायालय इस कर की संवैधानिक वैधता पर पूर्ण निर्णय दे सके। कोर्ट का कहना है कि STT जैसी कर प्रणाली का प्रभाव निवेशकों, वित्तीय बाजार और सरकारी राजस्व पर महत्वपूर्ण होता है।

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विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई में वित्तीय बाजारों और कराधान प्रणाली के साथ-साथ निवेशकों के अधिकारों और कर बोझ पर भी विस्तृत बहस हो सकती है। यह फैसला भविष्य में STT के कार्यान्वयन और वित्तीय निवेश नीति को प्रभावित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं की है, लेकिन नोटिस जारी होने के साथ ही केंद्र सरकार को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।

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