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टाटा संस के बोर्ड ने सार्वजनिक लिस्टिंग को दी मंजूरी, आरबीआई से मांगेगा मार्गदर्शन

टाटा संस बोर्ड ने सार्वजनिक लिस्टिंग को मंजूरी दी और एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल बढ़ाया। कंपनी आरबीआई, टाटा ट्रस्ट्स और अन्य हितधारकों से अनुपालन संबंधी मार्गदर्शन मांगेगी।

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड ने कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही बोर्ड ने मौजूदा चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल को पांच साल बढ़ाने का फैसला किया है। उनका वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होना है।

टाटा संस ने बताया कि 17 सितंबर 2026 की बैठक में चंद्रशेखरन ने बोर्ड के अनुरोध पर अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार किया। इसके बाद बहुमत से उन्हें पांच साल के लिए कार्यकारी चेयरमैन के रूप में फिर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

हालांकि, टाटा ट्रस्ट्स ने इस फैसले को “अवैध” बताया है। ट्रस्ट्स के अनुसार, बोर्ड बैठक में चार निदेशकों ने चंद्रशेखरन के पक्ष में मतदान किया, जबकि नोएल टाटा ने विरोध किया। ट्रस्ट्स ने टाटा संस के एसोसिएशन के नियमों का हवाला देते हुए इसे कानूनी रूप से अमान्य बताया।

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टाटा संस ने सार्वजनिक लिस्टिंग के लिए लागू भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों का पालन करने की प्रक्रिया शुरू करने और आरबीआई, टाटा ट्रस्ट्स तथा अन्य हितधारकों से मार्गदर्शन लेने की बात कही है।

आरबीआई द्वारा टाटा संस का एनबीएफसी पंजीकरण वापस करने का आवेदन खारिज किए जाने के बाद कंपनी पर शीर्ष एनबीएफसी के लिए लागू नियामकीय नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ा था। इससे सार्वजनिक लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी हो गया।

लिस्टिंग से पारदर्शिता, शेयरों के मूल्य निर्धारण और गैर-ट्रस्ट शेयरधारकों को तरलता मिल सकती है। वहीं, कंपनी सार्वजनिक ऋण और इक्विटी के जरिए संयुक्त उपक्रमों और अधिग्रहण के लिए पूंजी जुटा सकेगी।

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