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तेलंगाना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: अधिकारी की संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान

तेलंगाना ACB ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया, दस्तावेजी मूल्य 12.72 करोड़ जबकि बाजार कीमत 100 करोड़ से अधिक आंकी गई।

तेलंगाना में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूड किशन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों का दस्तावेजी मूल्य लगभग 12.72 करोड़ रुपये है, लेकिन बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक हो सकता है।

ACB के अधिकारियों का कहना है कि जमीन और व्यावसायिक निवेश को देखते हुए कुल संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा आंका जा रहा है। The Indian Witness से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, केवल 31 एकड़ कृषि भूमि की बाजार कीमत ही करीब 62 करोड़ रुपये हो सकती है।

यह खुलासा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि आरोपी अधिकारी के पद और वेतन को देखते हुए इतनी संपत्ति जुटाना लगभग असंभव माना जा रहा है। एक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का मासिक वेतन लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपये के बीच होता है। ACB द्वारा किशन के आवास और उनके सहयोगियों से जुड़े 11 अन्य ठिकानों पर छापेमारी के दौरान लग्जरी और व्यावसायिक निवेशों का बड़ा जाल सामने आया।

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जांच में सामने आया कि किशन की लाहारी इंटरनेशनल होटल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है और निजामाबाद में करीब 3,000 वर्ग गज में फैला एक प्रीमियम फर्नीचर शोरूम भी उनके नाम पर है। इसके अलावा, संगारेड्डी जिले में 31 एकड़ कृषि भूमि और निजामाबाद नगर निगम सीमा के भीतर 10 एकड़ व्यावसायिक जमीन भी पाई गई।

तरल संपत्तियों में 1.37 करोड़ रुपये का फ्रीज बैंक बैलेंस, एक किलो से अधिक सोने के आभूषण, और लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा—जिसमें इनोवा क्रिस्टा और होंडा सिटी शामिल हैं। आवासीय संपत्तियों में निजामाबाद के अशोका टाउनशिप में दो फ्लैट और संगारेड्डी में एक विशेष पॉलीहाउस सुविधा शामिल है।

ACB का आरोप है कि सेवा में रहते हुए किशन ने होटल और शोरूम जैसे व्यवसाय खड़े कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उल्लंघन किया। उनके खिलाफ संशोधित अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ACB ने जनता से अपील की है कि रिश्वत मांगने की स्थिति में टोल-फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सऐप 9440446106 पर शिकायत करें, शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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