तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगले पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए UPSC को पैनल भेजने का निर्देश
तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अगले डीजीपी की नियुक्ति हेतु यूपीएससी को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने को कहा।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के अगले पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं पुलिस बल प्रमुख (HOPF) की नियुक्ति के लिए योग्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक की एकल पीठ ने यह निर्देश टी. धनगोपल राव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता ने 26 सितंबर को बी. शिवाधर रेड्डी को डीजीपी (कोऑर्डिनेशन) के रूप में पूर्ण अतिरिक्त प्रभार पर कार्यवाहक डीजीपी-एचओपीएफ नियुक्त किए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किसी भी राज्य को पुलिस प्रमुख की नियुक्ति कार्यवाहक आधार पर नहीं करनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी को योग्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजे, ताकि आयोग उपयुक्त उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर सके। इसके बाद ही राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जा सकती है।
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अदालत ने इस प्रक्रिया की तात्कालिकता पर जोर देते हुए राज्य सरकार से कहा कि वह इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए और दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
यह आदेश पुलिस सुधारों और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे राज्यों में पुलिस नेतृत्व की नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।
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