×
 

रिश्वत मामले में आईआरएस अधिकारी समेत तीन की गिरफ्तारी को ठाणे कोर्ट ने बताया गैरकानूनी, 15 हजार के निजी मुचलके पर रिहाई

ठाणे कोर्ट ने 1.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार आईआरएस अधिकारी समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना।

महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 1.5 करोड़ रुपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समेत तीन आरोपियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ करार दिया है। अदालत ने तीनों को 15-15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

सीबीआई ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में तैनात अतिरिक्त सीजीएसटी आयुक्त विनय कुमार कंठेती, सीजीएसटी अधीक्षक राकेश कुमार सिन्हा और निजी व्यक्ति नरिंदर राजपूत को गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद ठाणे अदालत में पेश किया था। जांच एजेंसी ने आरोपियों की हिरासत लेकर पूछताछ की मांग की थी।

अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमएस लोन ने कहा कि केस डायरी में गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज उचित तरीके से व्यवस्थित नहीं थे।

और पढ़ें: कर्नाटक के मंत्री बी. नागेंद्र ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच के बीच इस्तीफा दिया

अदालत के मुताबिक, गिरफ्तारी ज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं था कि आरोपियों को गिरफ्तारी के कारण और आधार समझाए गए थे या नहीं। साथ ही, उनके रिश्तेदारों को लिखित रूप से सूचित किए जाने का भी उल्लेख नहीं मिला। इन परिस्थितियों के आधार पर अदालत ने तीनों गिरफ्तारियों को कानूनी रूप से वैध नहीं माना।

अदालत ने सीबीआई की हिरासत की मांग भी खारिज कर दी। उसका कहना था कि कथित रिश्वत की रकम पहले ही बरामद की जा चुकी है और तीनों आरोपियों की तलाशी के दौरान उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इसलिए आगे हिरासत में पूछताछ के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं।

सीबीआई के अनुसार, सिन्हा पर एक पत्थर खनन कंपनी से जुड़े जीएसटी और रॉयल्टी विवाद को निपटाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। कथित तौर पर पहले 1.5 करोड़ रुपये की मांग की गई, जिसे बातचीत के बाद 40 लाख रुपये कर दिया गया।

जांच एजेंसी ने गुरुवार को जाल बिछाकर राजपूत को कथित तौर पर 40 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा था। इसके बाद कंठेती और सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी के दौरान 43 लाख रुपये नकद और करीब 90 लाख रुपये मूल्य के आभूषण बरामद करने का भी दावा किया।

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी जांच के लिए आरोपियों की हिरासत हासिल करने के लिए संबंधित अदालत का दोबारा रुख करेगी।

और पढ़ें: तृषा शर्मा आत्महत्या मामला: पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share