फेडरल अपील अदालत ने ट्रंप के आयात शुल्क को अवैध ठहराया, अब आगे क्या होगा?
फेडरल अपील अदालत ने ट्रंप के वैश्विक आयात शुल्क को अवैध ठहराया, लेकिन उन्हें फिलहाल लागू रहने दिया; अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस कर सकती है।
अमेरिका की फेडरल सर्किट अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक आयात शुल्क को अवैध करार दिया है। अदालत ने निर्णय में कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर लगभग हर देश से आयात पर व्यापक शुल्क लगाने में अपनी सीमा से अधिक कदम उठाया।
यह फैसला उस निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया। इस निर्णय के बाद सवाल उठता है कि अब इन शुल्कों का क्या होगा।
हालांकि अदालत ने इन्हें अवैध घोषित किया है, लेकिन तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश नहीं दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया कि अचानक इन शुल्कों को हटाने से अमेरिकी व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। अदालत ने संकेत दिया कि अंतिम निर्णय के लिए यह मामला या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या फिर कांग्रेस की समीक्षा के तहत आएगा।
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विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति और कार्यकारी शक्तियों के बीच संतुलन पर बड़ा असर डाल सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के इस्तेमाल की सीमा अब और स्पष्ट होगी।
इस निर्णय से वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। कई देशों ने ट्रंप के दौरान लगाए गए शुल्कों के कारण अपनी वस्तुएं अमेरिका भेजने में अतिरिक्त लागत और कठिनाइयों का सामना किया था। अब इन शुल्कों के कानूनी तौर पर अवैध होने के बाद, व्यापारिक फैसले और निवेश नीति में बदलाव संभव है।