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उडुपी में आबकारी लाइसेंसधारकों को सख्त चेतावनी, अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

उडुपी आबकारी विभाग ने बार मालिकों को अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। हाल की आग दुर्घटना के बाद सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर दिया गया।

कर्नाटक के उडुपी जिले में आबकारी विभाग ने सभी प्रकार के लाइसेंसधारकों और बार मालिकों को अपने परिसरों में अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम हाल ही में मैसूरु में एक बार में हुई भीषण आग की घटना के बाद उठाया गया है।

मंगलवार (23 जून) को उडुपी में विभाग द्वारा आयोजित एक अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला में उडुपी आबकारी उप आयुक्त टी. एम. श्रीनिवास ने लाइसेंसधारकों और बार मालिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए हर लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी है कि वह अपने प्रतिष्ठान में सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर दायित्व है। सभी बार और शराब बिक्री केंद्रों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास व्यवस्था और नियमित सुरक्षा जांच अनिवार्य होनी चाहिए।

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विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई लाइसेंसधारक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन या रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

कार्यशाला में अधिकारियों ने लाइसेंसधारकों को आग से बचाव के विभिन्न उपायों की विस्तृत जानकारी दी और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के तरीकों पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए सभी प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके।

उडुपी आबकारी विभाग ने सभी हितधारकों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।

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