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यूजीसी ने बदले नियम, राज्य कॉलेजों को अब डीम्ड यूनिवर्सिटी दर्जा पाने का मौका

यूजीसी ने नए नियमों के तहत राज्य कॉलेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने या ऑफ-कैंपस केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी, जिससे उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के कॉलेजों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। नए नियमों के तहत अब राज्य कॉलेज ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के ऑफ-कैंपस केंद्र के रूप में कार्य कर सकेंगे।

यह संशोधन 21 अप्रैल की गजट अधिसूचना के माध्यम से जारी किया गया है, जिसे “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [मानित विश्वविद्यालय संस्थान] संशोधन विनियम, 2026” नाम दिया गया है। इस बदलाव के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संरचनात्मक और प्रशासनिक स्तर पर नए विकल्प उपलब्ध हो गए हैं।

नए नियमों के अनुसार, योग्य कॉलेज अब स्वयं को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें शैक्षणिक स्वायत्तता और पाठ्यक्रम निर्धारण में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा, कॉलेज किसी मौजूदा विश्वविद्यालय के तहत ऑफ-कैंपस केंद्र के रूप में भी काम कर सकेंगे।

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यूजीसी का यह कदम देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कॉलेजों को अपने शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने और शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से शिक्षा प्रणाली में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध होंगे। साथ ही, संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित होने का अवसर भी मिलेगा।

हालांकि, इन नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निगरानी और गुणवत्ता मानकों का पालन आवश्यक होगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।

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