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नई यूजीसी समानता नियमावली में कोई भेदभाव नहीं: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई 2026 यूजीसी समानता नियमावली में कोई भेदभाव नहीं होगा और यह सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में लागू की गई है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित नई 2026 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमावली को लेकर उठ रही आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। इन नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ संगठनों का आरोप है कि ये नियम “सामान्य वर्ग” के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं।

राजस्थान में बातचीत करते हुए श्री प्रधान ने स्पष्ट किया कि यह नियमावली सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में अधिसूचित की गई है और इसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के साथ अन्याय करना नहीं है। उन्होंने कहा, “इन नियमों के तहत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी को भेदभाव के नाम पर किसी तरह के दुरुपयोग का अधिकार मिलेगा।” शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इन नियमों को “सद्भावनापूर्ण” बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इनके क्रियान्वयन में स्पष्टता और संतुलन की आवश्यकता है ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या असमानता की स्थिति न बने। दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) ने यूजीसी की इस नई नियमावली का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया।

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नई यूजीसी समानता नियमावली का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना, भेदभाव की शिकायतों का प्रभावी निपटारा करना और एक समावेशी शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। सरकार का कहना है कि इन नियमों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूती मिलेगी।

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