उत्तर प्रदेश में पनीर, घी और खोया समेत एनालॉग डेयरी उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक
उत्तर प्रदेश सरकार ने पनीर, घी और खोया समेत एनालॉग डेयरी उत्पादों पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया। मिलावट या हानिकारक रसायन मिलने पर ब्रांड की बिक्री भी प्रतिबंधित होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को पनीर, घी और खोया समेत एनालॉग डेयरी उत्पादों पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। सरकार ने यह कदम दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायतों और जांच में सामने आए मामलों के बाद उठाया है।
सरकार के मुताबिक, राज्य के कई जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों के नमूनों की जांच के दौरान उनमें विभिन्न प्रकार की मिलावट पाई गई। जांच में रिफाइंड तेल और वसा, सोयाबीन तथा उससे बने उत्पाद, टैल्कम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तरल ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और विभिन्न न्यूट्रलाइजर जैसे पदार्थ पाए जाने की जानकारी सामने आई।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों को निर्धारित मूल स्वरूप में ही तैयार और बेचा जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि मिलावटी सामग्री से तैयार उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त के स्तर पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
आदेश के अनुसार, यदि किसी डेयरी या दुग्ध उत्पाद निर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में दूसरे प्रकार की वसा या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, तो वहां मौजूद सभी संबंधित उत्पादों को जब्त कर नष्ट किया जाएगा।
ऐसे प्रतिष्ठानों में निर्माण गतिविधियों को तत्काल रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 34 के तहत आपात प्रतिबंध आदेश जारी किया जा सकता है। यदि हानिकारक रसायनों का संगठित तरीके से इस्तेमाल पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
सरकार ने संबंधित ब्रांड की बिक्री पर पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाने और प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण तत्काल निलंबित करने का भी प्रावधान किया है।
यदि राज्य के बाहर निर्मित दूध या दुग्ध उत्पादों में भी हानिकारक रसायन या बाहरी वसा की पुष्टि होती है, तो संबंधित ब्रांड की उत्तर प्रदेश में बिक्री पर राज्यव्यापी रोक लगाई जाएगी।
यह कदम उपभोक्ताओं को मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक दुग्ध उत्पादों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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