मध्य प्रदेश में 14 मौतों के बाद उत्तर प्रदेश में कोल्ड्रिफ खांसी की सिरप पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश में 14 मौतों के बाद यूपी सरकार ने कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, आयात-निर्यात और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। दवा में रासायनिक मिलावट की जांच जारी है।
मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ खांसी की सिरप के सेवन से 14 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दवा की बिक्री, भंडारण, आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में इस सिरप का उपयोग तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
मध्य प्रदेश में हाल ही में खांसी की इस दवा के सेवन से कई लोगों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने भी इस दवा की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक रिपोर्टों में आशंका जताई गई है कि दवा में रासायनिक मिलावट या असुरक्षित तत्व पाए गए, जिससे विषाक्त प्रभाव हुआ।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे फार्मेसियों, अस्पतालों और दवा वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें और यदि यह दवा पाई जाए तो तुरंत जब्त करें। साथ ही, राज्य में इस सिरप के आयात और निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है।
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राज्य सरकार ने कहा है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दोषी दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना चिकित्सक की सलाह के कोई भी खांसी की सिरप न खरीदें और संदिग्ध दवा की सूचना तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को दें।
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