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पश्चिम बंगाल SIR: जिन अपीलों का निपटारा 21 या 27 अप्रैल तक होगा, उन्हें वोट का अधिकार मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में कहा कि 21 या 27 अप्रैल तक निपटी अपीलों वाले मतदाता वोट कर सकेंगे। ईसीआई को पूरक मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करे।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों की अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, उन्हें 23 अप्रैल को मतदान का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों की अपीलों का निपटारा 21 अप्रैल या 27 अप्रैल तक हो जाएगा, उन्हें भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में एक पूरक संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल अपील लंबित होने मात्र से किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में लगे न्यायिक अधिकारियों को दी गई सुरक्षा वापस नहीं ली जाएगी और यह सुरक्षा राज्य विधानसभा चुनाव समाप्त होने तक जारी रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह भी जानना चाहा कि 1 अप्रैल को मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों के घेराव के मामले में गिरफ्तार लोगों का कोई राजनीतिक संबंध था या नहीं।

इसके अलावा, सीजेआई ने 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए कोई समयसीमा तय करने से इनकार कर दिया, जो हटाए गए मतदाताओं की अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के लगभग 700 न्यायिक अधिकारी इस एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जिसमें 60 लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है।

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