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कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर X Corp. ने जताई गहरी चिंता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X Corp. की याचिका खारिज कर दी, जो केंद्र और राज्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत कुछ जानकारी हटाने के आदेश को चुनौती दे रही थी।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X Corp. ने कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया आदेश पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को X Corp. की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों को चुनौती दी थी। ये आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत दिए गए थे और कुछ कंटेंट को प्लेटफ़ॉर्म से हटाने को कहा गया था।

X Corp. के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को हाईकोर्ट के आदेश से गंभीर चिंता हुई है। उनका कहना है कि यह आदेश प्लेटफ़ॉर्म की संचालन स्वतंत्रता और यूज़र्स की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने हमेशा भारतीय कानूनों और नियामकों के नियमों का पालन किया है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए हटाने के निर्देश कानूनी हैं और इन्हें लागू करना प्लेटफ़ॉर्म की जिम्मेदारी है। यह मामला विशेष रूप से उन सूचना और कंटेंट को लेकर है, जिन्हें सरकार ने देश के सामाजिक और कानून-सम्मत हित में हटाने की आवश्यकता बताई है।

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विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भारत में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और सरकार के बीच जिम्मेदारी और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। X Corp. को अब कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और हटाए गए कंटेंट से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वह उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है और यूज़र्स की सुरक्षा और कानूनी अनुपालन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

इस मामले ने भारत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स और नियामक एजेंसियों के बीच बढ़ते विवाद और चर्चा को फिर से उजागर कर दिया है, और सोशल मीडिया पर कंटेंट मॉडरेशन की चुनौती को भी सामने रखा है।

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