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ज़ुबीन गर्ग मौत मामला: एसआईटी चार आरोपियों पर हत्या का आरोप, विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल

एसआईटी ने ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। चचेरे भाई पर गैर-इरादतन हत्या का केस। सिंगापुर पुलिस को अब तक किसी साज़िश के संकेत नहीं मिले।

गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी विस्तृत चार्जशीट में चार आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है। यह चार्जशीट 12 दिसंबर, 2025 को गुवाहाटी की अदालत में दाख़िल की गई। वकीलों के अनुसार, जिन चार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, वे हैं—नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानू महांता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रवा महांता।

श्यामकानू महांता वही आयोजक थे जिन्होंने सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया था, जिसमें ज़ुबीन गर्ग ने हिस्सा लिया था। 19 सितंबर को समुद्र में तैराकी करते समय रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते असम सरकार ने एसआईटी गठित की।

चार्जशीट के अनुसार, ज़ुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपन गर्ग पर “गैर-इरादतन हत्या” (culpable homicide not amounting to murder) का आरोप लगाया गया है। यह चार्जशीट 3,500 से अधिक पन्नों की है, जिसमें विस्तृत बयान, तकनीकी साक्ष्य और जांच रिपोर्ट शामिल हैं।

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एसआईटी का नेतृत्व विशेष डीजीपी एम. पी. गुप्ता कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया था कि ज़ुबीन गर्ग की मौत “साफ और सीधी हत्या” है।

वहीं, सिंगापुर पुलिस बल (SPF), जो स्वतंत्र जांच कर रही है, ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष में कहा है कि अब तक किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि या हत्या के संकेत नहीं मिले हैं। SPF ने यह भी बताया कि पूरी जांच पूरी होने में अब भी तीन महीने तक लग सकते हैं।

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