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खांसी की दवा में मिलावट के मामलों पर सख्ती: स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित शेड्यूल एम नियमों के पालन का निर्देश दिया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने खांसी की दवा में मिलावट के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए शेड्यूल एम नियमों का पालन अनिवार्य किया। उल्लंघन करने वाली इकाइयों के लाइसेंस रद्द होंगे।

खांसी की दवाओं में मिलावट और गुणवत्ता को लेकर सामने आ रहे मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को संशोधित शेड्यूल एम (Schedule M) के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जो दवा निर्माण इकाइयां इन मानकों का पालन नहीं करेंगी, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

रविवार को आयोजित एक आपातकालीन बैठक में मंत्रालय ने देशभर के औषधि नियंत्रकों, राज्य स्वास्थ्य सचिवों और केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। यह कदम उन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित खांसी की सिरप में मिलावट पाए जाने की वजह से बच्चों की मौतें हुई थीं।

मंत्रालय ने कहा कि शेड्यूल एम के तहत दवा निर्माण इकाइयों को उत्पादन प्रक्रिया, स्वच्छता, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रयोगशाला परीक्षण से जुड़े सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से 30 दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों की सभी दवा निर्माण इकाइयों का ऑडिट पूरा करने को कहा है। साथ ही, लाइसेंस नवीनीकरण के समय मानकों के पालन की समीक्षा अनिवार्य करने का भी निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जनता के स्वास्थ्य और देश की दवा उद्योग की साख को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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