जयललिता का घर वेदा निलयम न चुकाई गई कर राशि पर नीलाम होगा: आयकर विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया
आयकर विभाग ने मद्रास HC को बताया कि जयललिता के पोस गार्डन घर वेदा निलयम की नीलामी होगी यदि उनके वारिस ₹13.69 करोड़ आयकर और संपत्ति कर बकाया नहीं चुकाए।
पूर्व तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता के चेन्नई स्थित पोस गार्डन घर ‘वेदा निलयम’ की नीलामी की जा सकती है यदि उनके कानूनी वारिस उनके ₹13.69 करोड़ बकाया आयकर और संपत्ति कर (वेल्थ टैक्स) सहित ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं। यह जानकारी आयकर विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय (Madras HC) को दी।
यह बयान आयकर विभाग ने उस याचिका के जवाब में दिया जिसमें जयललिता की भतीजी जे. दीपा ने विभाग द्वारा लगाए गए कर और संपत्ति कर बकाया के खिलाफ चुनौती दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ए. पी. श्रीनिवास ने न्यायमूर्ति सी. सरवनन के समक्ष कहा कि जयललिता के जीवनकाल में ही वेदा निलयम को आयकर विभाग ने अटैच किया था।
याचिका में यह दावा किया गया था कि वारिसों से इस तरह की कर राशि वसूलने का कदम अनुचित है। इसके जवाब में विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि का निपटान नहीं किया गया, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति को नीलाम किया जाएगा।
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आयकर विभाग का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कर और संपत्ति कर के बकाया का निपटान समय पर किया जाए। वारिसों को अब अदालत में स्थिति स्पष्ट करनी होगी और कर भुगतान का रास्ता अपनाना होगा।
इस मामले ने तमिलनाडु की राजनीतिक और सामाजिक circles में चर्चा बढ़ा दी है, क्योंकि जयललिता का वेदा निलयम उनके राजनीतिक जीवन और निजी प्रतिष्ठा के लिए प्रतीकात्मक महत्व रखता है।
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