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झारखंड कथित भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

झारखंड के कथित भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया, जबकि हाईकोर्ट, छात्र आंदोलन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच भी जारी है।

झारखंड में कथित भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत का यह कदम राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहनन की पीठ ने हरिशरण देवगन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के माध्यम से हुई नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा चुका है, जिसमें जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 सितंबर तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायिक स्तर पर और महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है।

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इस बीच, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान झारखंड के सभी जिलों में पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग करेगा। यात्रा के दौरान अभ्यर्थियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की योजना है।

एक अन्य घटनाक्रम में रांची पुलिस ने जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म फोरम के एक्स अकाउंट की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक्स कॉर्प के कानूनी प्रकोष्ठ को नोटिस भेजकर इस अकाउंट के संचालक से संबंधित जानकारी मांगी है। भर्ती विवाद और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर जांच के इस नए पहलू ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

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