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राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सब-कॉन्ट्रैक्टिंग पर सख्ती, एनएचएआई ने जारी किए नए नियम

एनएचएआई ने अनधिकृत सब-कॉन्ट्रैक्टिंग पर रोक लगाते हुए नए नियम जारी किए हैं। अब केवल योग्य एजेंसियों को काम मिलेगा और उल्लंघन करने पर दंड व ब्लैकलिस्टिंग का सामना करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्ग परियोजनाओं में अनधिकृत सब-कॉन्ट्रैक्टिंग पर कड़ा रुख अपनाया है। एनएचएआई ने एक नई नीति परिपत्र जारी किया है, जिसमें ‘समान कार्य’ की परिभाषा को दोबारा निर्धारित किया गया है और ठेकेदारों पर अधिक जिम्मेदारी डाली गई है।

नई नीति के अनुसार, केवल उन्हीं एजेंसियों को काम सौंपा जा सकेगा, जिनका अनुभव और योग्यता परियोजना की प्रकृति से मेल खाती हो। ‘समान कार्य’ के मापदंड को और स्पष्ट किया गया है, ताकि अनुभवहीन ठेकेदार या कंपनियां बड़े ठेकों को छोटे ठेकेदारों को अनधिकृत तरीके से न सौंप सकें।

एनएचएआई ने साफ किया है कि अनधिकृत सब-कॉन्ट्रैक्टिंग पाए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मौद्रिक दंड (पेनल्टी) लगाने से लेकर भविष्य की परियोजनाओं से ब्लैकलिस्ट करने तक के प्रावधान शामिल हैं।

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यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता से समझौता न हो। पिछले कुछ समय से यह शिकायतें मिल रही थीं कि बड़े ठेके लेने वाले ठेकेदार उन्हें बिना अनुमति छोटे ठेकेदारों को सौंप देते हैं, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है और परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पातीं।

एनएचएआई का कहना है कि यह नई नीति न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि परियोजनाओं को सही समय पर और मानक गुणवत्ता के साथ पूरा करने में भी मदद करेगी। साथ ही, इससे जिम्मेदारी तय होगी और परियोजना प्रबंधन और निगरानी अधिक सख्त हो पाएगी।

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