गोवा विधानसभा ने पर्यटन स्थलों पर दलाली रोकने के लिए बिल पारित किया, जुर्माना 1 लाख रुपये तक बढ़ाया
गोवा विधानसभा ने पर्यटन स्थलों पर दलाली रोकने के लिए संशोधन बिल पारित किया। नए कानून में जुर्माना 1 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है और निगरानी के लिए विशेष स्क्वॉड तैनात किए जाएंगे।
गोवा विधानसभा ने पर्यटन स्थलों पर दलाली (टाउटिंग) की समस्या से निपटने के लिए गोवा टूरिस्ट प्लेसेस (प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल, 2025 पारित कर दिया है। यह बिल राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से अवैध तरीके से पैसे वसूलने, गाइड के नाम पर धोखाधड़ी करने और अनधिकृत सेवाएं बेचने वाले दलालों पर कड़ा प्रहार करेगा।
राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन काहुंटे ने 1 अगस्त को यह संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया। नए कानून के तहत दलाली करते पकड़े जाने पर अब 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बार-बार अपराध करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी और लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।
सरकार का कहना है कि यह कदम गोवा में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। अक्सर पर्यटक दलालों के जाल में फंसकर ठगी का शिकार हो जाते हैं, जिससे राज्य की पर्यटन छवि खराब होती है।
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इस कानून के तहत पर्यटन स्थलों पर निगरानी के लिए विशेष स्क्वॉड तैनात किए जाएंगे। साथ ही, अधिकृत गाइड और सेवा प्रदाताओं के लिए डिजिटल पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे असली और फर्जी गाइड की पहचान आसान हो सके।
पर्यटन मंत्री ने कहा कि यह बिल गोवा को एक सुरक्षित और विश्वसनीय पर्यटन गंतव्य बनाने में मदद करेगा और अवैध दलाली पर पूरी तरह से लगाम लगाएगा।
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