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सूक्ष्म व्यावसायिक अपराधों को खत्म करने हेतु जन विश्वास कानून-3 पर काम शुरू: पीयूष गोयल

पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रालय जन विश्वास बिल-3 पर काम कर रहा है और 275-300 प्रावधानों को अपराध-मुक्त करने की तैयारी है, जिससे व्यापार सुगमता और श्रमिक हित दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार (25 नवंबर 2025) को कहा कि मंत्रालय ने छोटे और मामूली व्यावसायिक अपराधों को अपराध-मुक्त (decriminalise) करने के लिए जन विश्वास कानून के तीसरे संस्करण—जन विश्वास बिल-3—पर काम शुरू कर दिया है।

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने ऐसे लगभग 275-300 प्रावधानों की पहचान कर ली है, जिन्हें अपराध-मुक्त किया जा सकता है। घरेलू व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “जन विश्वास बिल-3 की तैयारियाँ जारी हैं।”

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, जिसका उद्देश्य जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए छोटे अपराधों का अपराधीकरण खत्म करना है, अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और एक चयन समिति को भेजा गया था। यह समिति अगला संसद सत्र शुरू होते ही अपनी रिपोर्ट सदन में देगी।

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इससे पहले 2023 में कानून का पहला संस्करण लागू किया गया था, जिसमें 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर कई अपराधों को हटाया गया था ताकि व्यापार सुगमता को बढ़ाया जा सके।

गोयल ने व्यापारियों से आग्रह किया कि वे और ऐसे प्रावधानों की पहचान कर मंत्रालय को सुझाव दें। ‘वन नेशन, वन लाइसेंस’ पर व्यापारियों की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि व्यापारी इसके लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार कर दें, जिसे वह महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि यह विषय राज्य सूची में आता है।

श्रम संहिताओं (Labour Codes) के कार्यान्वयन पर मंत्री ने कहा कि इनमें श्रमिक हित में कई प्रावधान हैं—जैसे सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन, और गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म वर्करों सहित सभी के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा। उन्होंने कहा कि ये कोड व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा देंगे।

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