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झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी कार्यालय पर राज्य पुलिस की छापेमारी को पूर्व नियोजित बताया

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी कार्यालय पर पुलिस छापेमारी को प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित बताया, जांच पर रोक लगाई और ईडी की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल तैनात करने के निर्देश दिए।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय पर हाल ही में हुई राज्य पुलिस की छापेमारी को प्रथम दृष्टया “पूर्व नियोजित” करार दिया है। शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

ईडी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि ईडी कार्यालय और उसके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ या किसी अन्य अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाए।

न्यायमूर्ति द्विवेदी ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) राकेश रंजन को भी ईडी कार्यालय की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ईडी कार्यालय या उसके अधिकारियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर रांची के एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट थाना रांची में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ चल रही पुलिस जांच पर भी रोक लगा दी। यह एफआईआर झारखंड सरकार के पूर्व कर्मचारी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (15 जनवरी, 2026) को झारखंड हाईकोर्ट का रुख करते हुए राज्य पुलिस द्वारा अपने कार्यालय में की गई छापेमारी की सीबीआई जांच की मांग की थी। ईडी ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के उद्देश्य से की गई।

ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्रीय एजेंसी संतोष कुमार से जुड़े करीब 23 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच कर रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में अब तक 9 करोड़ रुपये की राशि बरामद की जा चुकी है।

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