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खांसी की दवा से मौतें: सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच और दवा सुरक्षा की समीक्षा की मांग पर सुनवाई के लिए सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने खांसी की दवा से मौतों पर सीबीआई जांच और दवा सुरक्षा की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति दी, केंद्र से जवाब मांगा।

देशभर में खांसी की दवा से हुई मौतों के मामलों पर बढ़ती चिंता के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें सीबीआई जांच और राष्ट्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा की समीक्षा की मांग की गई है।

यह याचिका अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार यह पता लगाए कि कौन सी नियामक खामियों के कारण घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं बाजार में पहुँच गईं, जिससे कई लोगों की जान चली गई।

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वह एक राष्ट्रीय औषधि निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दे, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। इसके अलावा, याचिका में दवा निर्माण इकाइयों के लाइसेंस की समीक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को सख्त बनाने की भी अपील की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि यह मामला जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और दवा नियमन प्रणाली की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल उठाता है।

हाल के महीनों में भारत से निर्यात की गई कुछ खांसी की दवाओं को कई अफ्रीकी देशों में बच्चों की मौतों से जोड़ा गया, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी चिंता जताई थी।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला न केवल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करता है बल्कि फार्मास्यूटिकल उद्योग की जवाबदेही को भी पुनः स्थापित करने का अवसर है।

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