×
 

जेल से जमानत पर रिहा हुए पुलवामा विधायक वहीद पारा को अब कोर्ट ने दी भारत में यात्रा की अनुमति

वहीद पारा को अब कोर्ट ने शर्तों में ढील देते हुए जम्मू-कश्मीर से बाहर यात्रा की अनुमति दी। विधायक होने के नाते बार-बार कोर्ट से अनुमति लेना उनके लिए कठिन हो रहा था।

पुलवामा के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा, जिन्हें तीन वर्ष पहले “टेरर फंडिंग” मामले में जमानत दी गई थी, को अब जम्मू-कश्मीर से बाहर यात्रा करने की अनुमति मिल गई है। मंगलवार को जारी आदेश में न्यायालय ने कहा कि विधायक होने के नाते पारा को अपने आधिकारिक और अन्य दायित्वों के लिए बार-बार केंद्र शासित प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए यात्रा अनुमति की पुरानी शर्तें उनके लिए असुविधा पैदा कर रही थीं।

पारा को नवंबर 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक तीन दिन बाद जब उन्होंने जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा था। जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं मिली। मई 2022 में 17 महीने जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें “कमज़ोर” साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत दे दी थी। इसके साथ उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहने, हर सुनवाई में पेश होने और देश से बाहर न जाने की शर्तें लगाई गई थीं।

नए आदेश में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पारा अब देश के भीतर कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते वह ट्रायल कोर्ट को अपनी लोकेशन और यात्रा के उद्देश्य की सूचना दें। पारा ने The Indian Witness से कहा कि वह इस निर्णय के लिए आभारी हैं क्योंकि उन्हें “एक निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद लगातार प्रतिबंधों और सीमाओं” का सामना करना पड़ा।

और पढ़ें: प्रधानमंत्री पर अभिषेक बनर्जी का पलटवार: जवाबदेही मांगना ड्रामा नहीं

उन्होंने कहा कि कई बार निजी और पेशेवर परिस्थितियों के कारण उन्हें जम्मू-कश्मीर से बाहर जाना ज़रूरी था, लेकिन अनुमति प्रक्रिया कठिन थी। इस फैसले से अब वह केंद्र मंत्रालयों और अन्य ज़रूरी मामलों का अनुसरण आसानी से कर पाएंगे।

और पढ़ें: संसद में पीएम के तंज पर राहुल गांधी का नो कमेंट, प्रियंका गांधी ने दिया तीखा जवाब

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share