दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल-सिसोदिया को मिली क्लीन चिट के खिलाफ CBI हाईकोर्ट जाएगी
सीबीआई दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिली क्लीन चिट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी, कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां बताईं।
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को मिली क्लीन चिट को अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) चुनौती देने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, CBI इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर करेगी।
यह कदम तब उठाया गया जब रॉज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा कि जांच में गंभीर खामियां हैं और प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे आरोप हैं, जो साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं। अदालत के अनुसार, कथित साजिश और आपराधिक मंशा साबित नहीं हो सकी।
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इस बीच, कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए थे। उन्होंने खुद को “कट्टर ईमानदार” बताते हुए कहा कि यह सत्य और भारतीय न्याय प्रणाली की जीत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक साजिश का आरोप भी लगाया।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआती तीन चार्जशीट में केजरीवाल का नाम तक नहीं था।
अब CBI, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह और अधिवक्ता मनु मिश्रा के माध्यम से, इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है।
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