×
 

दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए 5 जुलाई से शुरू होंगे वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट

दिल्ली में 5 जुलाई से वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट शुरू होंगे। इससे लंबित चालान तेजी से निपटेंगे और वाहन मालिकों को आसान व तेज समाधान मिलेगा।

दिल्ली में ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े लंबित चालानों के निपटारे के लिए अब लोगों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। 5 जुलाई से शहर में विशेष वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट (Weekend Traffic Courts) शुरू किए जाएंगे। यह पहल दिल्ली जिला न्यायालय और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर शुरू की है, जिसका उद्देश्य लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक मामलों का तेजी से निपटारा करना और प्रक्रिया को जनता के लिए आसान बनाना है।

अधिकारियों के अनुसार, ये विशेष अदालतें उन ट्रैफिक नोटिस और चालानों की सुनवाई करेंगी जो वर्तमान में वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं। कुल 11 जिला अदालत परिसरों में 22 ट्रैफिक कोर्ट बेंच स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक बेंच एक ही दिन में लगभग 700 कंपाउंडेबल चालानों या नोटिसों की सुनवाई कर सकेगी।

यह सुविधा दिल्ली के छह प्रमुख जिला अदालत परिसरों—तिस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट—में उपलब्ध होगी। ये अदालतें हर महीने के दूसरे शनिवार और हर रविवार को कार्य करेंगी।

और पढ़ें: टोंक में पिता की मौत पर ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप, एक घंटे की चालान प्रक्रिया से बढ़ा विवाद

नई व्यवस्था के तहत एक वाहन से जुड़े अधिकतम 20 कंपाउंडेबल चालानों का निपटारा एक ही प्रक्रिया में किया जा सकेगा। नागरिक 25 जून से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से अपने पात्र चालान डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में प्रस्तुत कर उनका निपटारा करा सकते हैं।

कोर्ट दो सत्रों में काम करेंगे—सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक।

अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लंबित मामलों का बोझ कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी और ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

और पढ़ें: टोंक में पिता की मौत पर ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप, एक घंटे की चालान प्रक्रिया से बढ़ा विवाद

 
 
 
Gallery Gallery Videos Videos Share on WhatsApp Share