मालवीय नगर अग्निकांड के बाद शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप, लाइसेंस और सुरक्षा नियमों पर उठे सवाल
मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग में जिम्मेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। छह कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरे चलाने के आरोप लगे हैं।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के एक दिन बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां इस बात को लेकर एक-दूसरे पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर होटल को संचालन की अनुमति कैसे मिली।
एमसीडी सूत्रों के अनुसार, फ्लोरिश स्टेज होटल जिस भवन में संचालित हो रहा था, वह ‘लाल डोरा’ क्षेत्र में स्थित था। ऐसे भवन विशेष श्रेणी में आते हैं और उन पर नगर निगम की कार्रवाई सीमित होती है। अधिकारियों का दावा है कि उन्हें इस भवन में संचालित रेस्तरां की जानकारी नहीं थी।
सूत्रों ने बताया कि होटल के मालिक लवकेश बजाज, जिन्हें हादसे के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया, ने केवल चाय की दुकान के लिए तत्काल लाइसेंस प्राप्त किया था। इसके अलावा, उन्हें बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) योजना के तहत केवल छह कमरों के संचालन की अनुमति दी गई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि होटल में कुल 26 कमरे संचालित किए जा रहे थे।
दूसरी ओर, पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बी एंड बी लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है। नियमों के अनुसार, संचालक उसी भवन में निवास करेगा और अधिकतम आठ कमरे ही किराए पर दे सकता है।
फ्लोरिश स्टेज को वर्ष 2024 में सिल्वर श्रेणी के तहत छह कमरों के लिए लाइसेंस दिया गया था, जो 2027 तक वैध था। हालांकि अधिकारियों का आरोप है कि लाइसेंस लेते समय कई तथ्य छिपाए गए थे।
पुलिस अब घटना के पूरे क्रम को दोबारा तैयार कर रही है। होटल कर्मचारियों, स्थानीय लोगों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं।
इस बीच दिल्ली सरकार ने बी एंड बी नीति वापस लेने का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सभी पंजीकृत प्रतिष्ठानों की जांच होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
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