सागर धनकार हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली कोर्ट ने जमानत नहीं दी
दिल्ली की अदालत ने सागर धनकार हत्या मामले में सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, उन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा गया।
दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार, 6 फरवरी को सागर धनकार हत्या मामले में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने की। सुशील कुमार और अन्य कई पहलवानों पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय पहलवान सागर धनकार और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि धनकार को एक वस्तु से सिर पर चोट लगी, जिससे मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुँचा। हमले में उनके दो दोस्त भी घायल हुए थे। सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 19 जुलाई, 2023 को घुटने की सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिली थी।
अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, आपराधिक साजिश, आपराधिक धमकी और घातक हथियार से दंगा करने का आरोप तय किया। इसके अलावा उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपों का सामना करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि धनकार को अगवा कर स्टेडियम में ले जाया गया और कई आरोपियों द्वारा बेसबॉल और हॉकी स्टिक से बेरहमी से पीटा गया।
पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के मार्च आदेश के खिलाफ पीड़ित सागर धनकार के पिता अशोक धनकार की अपील पर कुमार की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
सुशील कुमार वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनकार की हत्या और हमले में मुख्य आरोपी होने का आरोप है। उनके खिलाफ एक मुख्य गवाह को धमकाने का भी आरोप है।
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