चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को जाना होगा जेल, दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा
अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखी, जिसके बाद उन्हें तीन महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता को अब तीन महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।
मामले में राजपाल यादव ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उनकी सजा को कायम रखा।
अदालत के फैसले के बाद राजपाल यादव को अब जेल जाना पड़ेगा। इससे पहले उन्हें 18 मार्च 2026 को जमानत दे दी गई थी। लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रहने के कारण अब उन्हें तय अवधि की सजा पूरी करनी होगी।
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यह मामला चेक बाउंस से जुड़ा है, जिसमें अभिनेता पर वित्तीय लेनदेन से संबंधित आरोप लगाए गए थे। निचली अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें दोषी ठहराया था और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। राजपाल यादव ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के जाने-माने हास्य कलाकारों में शामिल हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग अंदाज के कारण उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान मिली है।
हालांकि, इस कानूनी मामले ने उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब अभिनेता को अदालत द्वारा सुनाई गई सजा का पालन करना होगा। मामले से जुड़े अन्य कानूनी विकल्पों पर आगे फैसला लिया जा सकता है।