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धर्मांतरण मामले में निदा खान को जमानत, कोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का दिया हवाला

नासिक की विशेष अदालत ने गर्भवती निदा खान को जमानत देते हुए भगवान श्रीकृष्ण के जेल में जन्म का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि किसी बच्चे का जन्म जेल में नहीं होना चाहिए।

महाराष्ट्र के नासिक की एक विशेष अदालत ने चर्चित धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को जमानत दे दी है। अदालत के फैसले ने इसलिए भी ध्यान खींचा क्योंकि न्यायाधीश ने अपने आदेश में भगवान श्रीकृष्ण के जेल में जन्म का उल्लेख करते हुए मानवीय आधार पर जमानत देने की बात कही।

निदा खान पर आरोप है कि उसने अपनी एक महिला सहकर्मी पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया और कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इस मामले में उसे लगभग दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में थी।

मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश के. जी. जोशी ने कहा कि यह निर्विवाद है कि निदा खान पांच महीने की गर्भवती हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिस तरह भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, उसी प्रकार किसी भी बच्चे को जेल में जन्म लेने से जुड़ा मानसिक आघात या सामाजिक कलंक नहीं झेलना चाहिए। नवजात के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए जमानत देना उचित समझा।

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अदालत ने यह भी कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आदेश के अनुसार, निदा खान के खिलाफ केवल एक आरोपपत्र दाखिल हुआ है, जबकि इस मामले के अन्य सात आरोपियों के खिलाफ 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल नौ एफआईआर दर्ज हैं।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि निदा खान ने सहकर्मियों को बुर्का और धार्मिक पुस्तकें वितरित कीं तथा उनके मोबाइल फोन में धार्मिक एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने में मदद की, ताकि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा सके।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत दिए जाने का अर्थ आरोपी को दोषमुक्त ठहराना नहीं है। यह फैसला केवल मानवीय और कानूनी आधारों पर लिया गया है। मामले का ट्रायल जारी रहेगा और आरोपों की सत्यता का फैसला अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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