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दहेज और जातिगत उत्पीड़न: सलेम में पति को पत्नी की हत्या पर डबल उम्रकैद की सजा

सलेम कोर्ट ने दहेज और जातिगत उत्पीड़न के बाद पत्नी की हत्या मामले में पति मणिकंदन को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2018 में लोहे की पाइप से हमला हुआ था।

तमिलनाडु के सलेम में एक अदालत ने दहेज प्रताड़ना और हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी पति को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला मंगलवार (26 मई 2026) को सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सलेम निवासी मणिकंदन ने वर्ष 2018 में तिरुचि जिले के उप्पिलियापुरम की रहने वाली नर्सिंग ग्रेजुएट अकीला से विवाह किया था। शादी के बाद से ही मणिकंदन और उसके परिवार पर अकीला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जातिगत उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे।

मामले के अनुसार, 8 जून 2018 को मणिकंदन ने लोहे की पाइप से अकीला पर हमला किया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि गंभीर चोट के बावजूद उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई।

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बाद में चोटों की जटिलताओं के कारण अकीला की मौत हो गई। अदालत ने माना कि यह मौत प्रत्यक्ष रूप से आरोपी द्वारा किए गए हमले और लापरवाही का परिणाम था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए उसे दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि दहेज उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव जैसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है।

इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत व्यक्त की, जबकि आरोपी पक्ष को अदालत के निर्णय से बड़ा झटका लगा है।

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