उन्नाव दुष्कर्म मामला: सेंगर की आजीवन सजा निलंबन पर हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन के खिलाफ CBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा, हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट 2017 के चर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत की 29 दिसंबर की कारण सूची के अनुसार, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे।
सीबीआई की याचिका के अलावा, सुप्रीम कोर्ट उन दो अलग-अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा, जिन्हें अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकर ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दायर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की आजीवन सजा को निलंबित करते हुए कहा था कि वह पहले ही सात वर्ष और पांच महीने जेल में बिता चुका है।
सीबीआई ने 26 दिसंबर को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को उसकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील के निस्तारण तक के लिए निलंबित किया है। गौरतलब है कि सेंगर ने दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती दी है।
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हालांकि, पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है। हाईकोर्ट ने सजा निलंबन के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें ₹15 लाख का निजी मुचलका और समान राशि के तीन जमानतदार शामिल हैं।
इसके अलावा, सेंगर को पीड़िता के निवास से पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश न करने और पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने से मना किया गया है। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द करने का भी निर्देश दिया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था।
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