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इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत, पाकिस्तान हाई कोर्ट ने एकांत कारावास पर लगाई रोक

पाकिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को एकांत कारावास में रखने पर रोक लगाते हुए परिवार से मुलाकात, फोन, अखबार, किताबें और चिकित्सा सुविधा देने का निर्देश दिया।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मंगलवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों को एकांत कारावास में न रखा जाए। अदालत ने अधिकारियों से जेल नियमों के अनुसार उनके अधिकार सुनिश्चित करने को कहा है।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति खादिम हुसैन सोमरो ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखे जाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं।

73 वर्षीय इमरान खान और बुशरा बीबी फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। दोनों भ्रष्टाचार और उससे जुड़े मामलों में लंबी सजा काट रहे हैं। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि इमरान खान के परिवार के सदस्यों को जेल नियमों के मुताबिक उनसे मुलाकात की अनुमति दी जाए। साथ ही उनके बेटों से टेलीफोन पर बातचीत की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

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अदालत ने इमरान खान को रोजाना अखबार और किताबें उपलब्ध कराने तथा जेल नियमों के अनुसार निर्धारित चिकित्सा सुविधा देने का निर्देश दिया। जेल अधीक्षक को आदेशों को लागू कर 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनके समर्थक और परिजन लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें परिवार से मिलने और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है।

बुशरा बीबी को जनवरी 2024 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सजा के बाद जेल भेजा गया था। अक्टूबर 2024 में करीब नौ महीने बाद उन्हें जमानत मिली, लेकिन जनवरी 2025 में एक अन्य भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में उन्हें सरकारी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चिकित्सा प्रक्रिया और जांच के लिए ले जाया गया और फिर अदियाला जेल वापस भेज दिया गया।

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