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भारत ने घरेलू आपूर्ति की सुरक्षा के लिए सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया

भारत ने घरेलू आपूर्ति बनाए रखने और महंगाई से बचाव के लिए सितंबर 2026 तक कच्ची और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, कुछ विशेष मामलों को छूट दी गई।

घरेलू बाजार को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कच्ची, सफेद और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने आपूर्ति मार्ग और वैश्विक ईंधन बाजारों को प्रभावित किया है, जिससे महंगाई का खतरा बढ़ गया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने पुष्टि की कि यह निर्यात प्रतिबंध सितंबर 2026 के अंत तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। पहले जहां सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति थी, अब अधिकारियों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई जोखिमों के मद्देनजर कड़ा कदम आवश्यक है।

विशेष कोटा और चल रही शिपमेंट के लिए छूट
डीजीएफटी नोटिफिकेशन के अनुसार, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विशेष कोटा समझौतों के तहत निर्यात जारी रहेगा। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, सरकारी-से-सरकारी सौदे और पहले से जारी शिपमेंट भी अनुमति के दायरे में हैं। 13 मई से पहले लोडिंग शुरू हो चुकी या कस्टम्स को सौंपे गए माल की क्लीयरेंस दी जाएगी। "भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों को दी गई अनुमति के आधार पर ही निर्यात की अनुमति होगी"।

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मानसून और उर्वरक आपूर्ति पर चिंता
अधिकारियों ने आगामी मानसून कमजोर होने या पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उर्वरक आपूर्ति में व्यवधान की संभावना को देखते हुए चीनी की स्थिति पर सतर्कता बढ़ा दी है। एल्पिनो जैसी स्थिति से उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

सरकार ने यह कदम सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के एक दिन बाद उठाया, जो अर्थव्यवस्था को बाहरी अस्थिरता से बचाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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