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रावलपिंडी में इमरान खान समर्थकों के मेगा प्रदर्शन से पहले सेक्शन 144 लागू, सभी सभाएं प्रतिबंधित

इमरान खान समर्थकों के संभावित बड़े प्रदर्शन और अफवाहों के बीच रावलपिंडी में 1 से 3 दिसंबर तक धारा 144 लागू, सभी सार्वजनिक सभाएं और हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत और मृत्यु से जुड़ी अफवाहों के बीच रावलपिंडी में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और संभावित हिंसा को रोकने के लिए शहर में धारा 144 लागू कर दी है। यह कदम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (PTI) द्वारा इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर घोषित किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन से पहले उठाया गया है।

उपायुक्त डॉ. हसन वकार चीमा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पंजाब संशोधन अधिनियम 2024 के तहत लागू की गई यह धारा 144 तीन दिनों तक — 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक — प्रभावी रहेगी। आदेश के अनुसार, पांच या उससे अधिक लोगों के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जमावड़े पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसमें रैलियां, धरने, जुलूस, बैठ-इन, धार्मिक सभा और राजनीतिक प्रदर्शन सभी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, हथियारों, नुकीले औजारों, लाठियों, स्लिंग शॉट, बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, या किसी भी संभावित खतरनाक वस्तु को ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों के अलावा किसी भी आम नागरिक द्वारा हथियारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी सुरक्षा रोक को हटाने या उसे बदलने की कोशिश दंडनीय अपराध मानी जाएगी।

सरकार का तर्क है कि किसी भी तरह के बड़े विरोध से शहर की शांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं PTI समर्थक इमरान खान तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, जिससे प्रशासन ने पहले ही सख्त कदम उठा लिए हैं।

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